State Legislative Assembly India Hindi|Legislative Council India

नमस्कार दोस्तों studyknown ब्लॉग पर आपसभी का स्वागत है। दोस्तों आजके ब्लॉग पोस्ट पर हम State Legislative Assembly or Legislative Council के बारे में जानने वाले है। दोस्तों, विधान सभा को Legislative Assembly भी कहा जाता है। और, यह देश की हर एक राज्यों में एक महर्तपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। उसी तरह विधान परिषद को Legislative Council के नाम से भी जाना जाता है। और, यह एक स्थायी सदन होता है। तथा, भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है।

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Role of State Legislative Assembly | विधान सभा

  • विधान सभा को राज्यों से जुड़ी हुई सभी क़ानूनी विषयों 
  • तथा, राज्यों की विकास के लिए गठन किया गया है।
  • और, विधान सभा की अवधि पांच साल के लिए होती है।
  • तथा, राज्यपाल पांच वर्ष से कम समय में भी,
  • विधान सभा का विघटन कर सकते है।
  • तथा, विधान सभा में सभी सदस्यों,
  • क्षेत्र के वयस्क मताधिकार के आधार पर,
  • प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में चुन कर आते है।
  • तथा, विधान सभा से चुन कर आये वाले,
  • सदस्यों की उमर ‘पच्चीस’ साल से कम नही हो सकता है।
  • और, विधान सभा में सदस्य की कार्यकाल पांच साल के लिए होता है।
  • तथा, विधान सभा स्थायी सदन नही है।
  • और, विधान सभा में सदस्यों की संख्या 500 से ज्यादा,
  • तथा, 60 से काम नही हो सकता है।
  • लेकिन, मिजोरम में विधान सभा के 40 सीटे है।
  • और, गोवा में भी 40 सीटे है।
  • जबकि, सिक्किम में विधान सभा के 32 सीटे है।
  • तथा, विधान सभा में राज्यपाल द्वारा,
  • एंग्लो भारतीय समुदाय के एक सदस्य को,
  • मनोनीत करने का भी प्रावधान है।
  • और, अनुच्छेद 172 (1) में इसका वर्णन किया गया है।
State Legislative Assembly

Legislative Council | विधान परिषद

  • दोस्तों, विधान परिषद में सदस्यों का काम,
  • किसी भी विषयों पर चर्चा करना होता है।
  • और, विधान सभा की तरह ही विधान परिषद भी,
  • कुछ कुछ राज्यों के लिए बनाया गया है।
  • जैसे, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू & कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
  • महाराष्ट्र और तेलंगाना में विधान परिषद है।
  • और, वाकी राज्यों में विधान सभा का गठन किया गया है।
  • तथा, विधान परिषद में सदस्यों की आयु ‘तीस‘ साल से कम नही होने चाहिए।
  • और, अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों विधान सभा विशेष वहुमत से,
  • एक प्रस्ताप पास करके विधान परिषद का निर्माण कर सकते है।
  • और, राज्य की ‘राज्यों सभा’ की तरह,
  • विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है।
  • और, ईसे भंग नही किया जा सकता है।
  • परन्तु, राज्यों सभा एक अस्थायी सदन होते है,
  • और, हर पांच वर्ष में यह भंग होता है। 
  • तथा, विधान परिषद में आंशिक रूप से मनोनीत,
  • और, आंशिक रूप से निर्वाचित होते है।
  • और, विधान परिषद में प्रत्येक ‘दो’ वर्ष में 1/3 सदस्यों रिटायर होते है।
  • तथा, नये सदस्यों अप्रत्येक्ष रूप से चुन कर,
  • विधान परिषद के सदस्य वनते है।  
  • इसके साथ, विधान परिषद को चलाने के लिए,
  • एक अध्यक्ष और एक उप-अध्यक्ष भी होते है।

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